चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर याचिकाकर्ता को उसमें रखने को कहा
आवाज संवाददाता
हजारीबाग। पर्यावारण प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में की गयी शिकायत पर एनजीटी ने शुक्रवार को इसपर सुनवायी करते हुए अहम फैसला दिया है। जिसमें चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर स्थल जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके लिये टीम में याचिकाकर्ता को उसमें रखने को कहा गया है।
अन्य सदस्यों में डीसी हजारीबाग, सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन के एक- एक सदस्य होंगे। गौरतलब है कि यह शिकायत वाद संख्या 61/2019 ईजेड त्रिपुरारी सिंह बनाम रेलवे के बीच दर्ज कराया गया था, जिसमें झारखंड सरकार, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग, एनटीपीसी, डीसी हजारीबाग और वन एवं पर्यावरण विभाग को भी पार्टी बनाया गया था।
आरोप है कि एनटीपीसी पकरी-बरवाडीह से माइनिंग कर कोयला रैक लोडिंग के लिए कटकमदाग स्थित रेलवे साइडिंग के लिये ट्रांसपोर्टिंग का काम डंपर से होने के कारण करीब 150 एक़ कृषि योग्य जमीन प्रदूषित हो गयी। कृषि योग्य जमीन अब खेती के लायक नहीं रही। वहीं 8.5 एक़ड़ वनभूमि भी इसमें अतिक्रमित हो गयी। नदी- नाले और तालाब तक प्रभावित हो गए और लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं भी इसने बढ़ा दी।
वादी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता सत्यप्रकाश ने उनका पक्ष रख था, जिसमें एनजीटी का यह फैसला आया।