Thursday, June 1, 2023
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कैमूर भभुआ निवासी को 12 और 10 वर्ष की सजा

30 हजार का लगा जुर्माना

आवाज डेली
हजारीबाग। चौपारण थाना कांड संख्या 81/ 2018 के मामले में कैमूर, भभुआ निवासी 30 वर्षीय पारस राम पिता बिपतु राम को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हज़ारीबाग के न्यायालय ने सजा सुनाई है।

इसके साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी उसपर लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी। वही दूसरे आरोपी 34 वर्षीय अरविंद राम उर्फ जोखू, पिता खारा राम जो भभुआ कैमूर का ही रहने वाला है, उसे भी 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कौशल किशोर झा ने 13 प्रदर्श और कई साक्ष्यों के आधार पर घटना को सत्य पाते हुए सजा के फरमान जारी किया। पीड़िता के लिखित आवेदन पर धारा 363, 366, 342, 327, 376, 4 एवं 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

घटना 28 मार्च 2018 की है जिसमें 12 वर्षीय पीड़िता अपने घर चौपारण से दनुआ ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी आरोपी अरविंद राम उर्फ जोखू सफेद रंग की बोलेरो से जबरदस्ती डरा धमका कर पीड़िता को बोलेरो में बैठा लिया एवं मुंह बांध दिया इसके बाद उसे कैमूर भभुआ बिहार ले गया जहां उसने दूसरे आरोपी पारस राम को सौंप दिया।

जहां पीड़िता से नौटंकी नाच गान के लिए मजबूर किया गया और शराब पिलाकर कई दिनों तक रेप भी किया गया। जब पीड़िता अपना घर आना चाहती थी तो उसे धमकी देते हुए काफी मारपीट किया जाता था। ज्ञात हो कि इस मामले में दफा 357 ए के तहत जुर्माने की राशि डालता की ओर से पीड़िता को दी जाएगी। इस मामले में अपर लोक अभियोजक अजय कुमार मंडल ने मजबूती से पक्ष रखते हुए घटना को सत्य साबित किया एवं आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की।

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